Pollution rises in Delhi-NCR, GRAP Stage-3 implemented:

दिल्ली-NCR में बढ़ा प्रदूषण, GRAP स्टेज-3 लागू: निर्माण कार्यों, BS-III/IV वाहनों पर रोक; वर्क फ्रॉम होम की सलाह

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Pollution rises in Delhi-NCR, GRAP Stage-3 implemented:

Pollution rises in Delhi-NCR, GRAP Stage-3 implemented: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने प्रदूषण फैलाने वाली सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही, लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह भी दी गई है।


गुरुग्राम के उपायुक्त (डीसी) अजय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण CAQM द्वारा ग्रैप के तीसरे चरण को जिले में लागू किया गया है। यह कदम वायु गुणवत्ता में सुधार लाने और प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।


डीसी ने गुरुग्राम सहित एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप-III के तहत संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जिले में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर निर्धारित मानकों से अधिक होने के कारण ग्रैप-III की पाबंदियां लागू की गई हैं। उन्होंने सभी जिलावासियों से वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया।


उपायुक्त ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी निकायों और एचएसआईआईडीसी सहित अन्य संबंधित विभागाध्यक्षों को जिले में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
ग्रैप के तीसरे चरण के तहत सड़कों की मशीनों और वैक्यूम आधारित सफाई, दैनिक जल छिड़काव और धूल नियंत्रण सामग्री के उपयोग को अनिवार्य किया गया है। एकत्रित धूल को निर्धारित स्थलों पर निस्तारित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों में केवल गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियां जैसे प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, कारपेंट्री और इंटीरियर फिनिशिंग की ही अनुमति होगी।


स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और दिल्ली में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है।